बिलासपुर

रतनलाल डांगी मामले में हाईकोर्ट सख्त, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से मांगा जवाब

High Court takes a tough stance in the Ratanlal Dangi case; seeks a response from the Home Department and Police Headquarters.

बिलासपुरः निलंबित आइपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ महिला योगा प्रशिक्षक की शिकायत और जांच प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने पुलिस मुख्यालय, रायपुर और गृह विभाग के सचिव से जवाब-तलब किया है।

12 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 31 अगस्त 2026 वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया है। याचिका के अनुसार, बिलासपुर की महिला योग प्रशिक्षक ने 15 अक्टूबर 2025 को तत्कालीन डीजीपी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी।

Back to top button