शिक्षकों को राहत, बिना अनुमति पास TET भी होगी मान्य
Relief for teachers: TET qualification obtained without prior permission will also be valid.

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने सेवाकाल के दौरान बिना विभागीय अनुमति शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों की टेट योग्यता को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं।
31 अगस्त 2027 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना है अनिवार्य
आदेश के अनुसार एक सितंबर 2025 से कार्यरत सभी प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2027 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया है। इसी बीच यह मामला सामने आया कि कई शिक्षकों ने सेवाकाल के दौरान बिना विभागीय अनुमति टेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।
भविष्य की विभागीय प्रक्रियाओं में मिलेगी सुविधा
इस संबंध में राज्य शासन ने निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत ऐसे शिक्षकों की टेट उत्तीर्ण योग्यता को भी उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग का मानना है कि सेवा पुस्तिका में टेट योग्यता दर्ज होने से शिक्षकों के शैक्षणिक अभिलेख अद्यतन रहेंगे और भविष्य में विभागीय प्रक्रियाओं और सेवा संबंधी मामलों में सुविधा होगी।
