संबंध से इनकार पर पत्नी की हत्या, 75 वर्षीय पति को उम्रकैद
Wife murdered for refusing sexual relations; 75-year-old husband sentenced to life imprisonment.

रायपुर। पत्नी के संबंध बनाने से इन्कार करने पर फावड़े से हमला कर हत्या करने वाले 75 वर्षीय पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय की अदालत ने बुधवार को अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सातपारा निवासी खोरबाहरा बंजारे को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। घटना 28 और 29 मई 2024 की दरमियानी रात की है।
अभियोजन के अनुसार, खोरबाहरा ने पत्नी रेवती बाई से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही थी। पत्नी ने उम्र का हवाला देते हुए इसका विरोध किया और पति को डांटने के साथ थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज खोरबाहरा ने घर में रखे फावड़े से रेवती बाई पर हमला कर दिया।
उसके सीने, पेट और दोनों बाहों पर कई वार किए गए। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने खून से सना बनियान और फावड़ा गाय के कोठे में छिपा दिया। इसके बाद बस से रायपुर भाग गया।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पकड़ा
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुरुमुख नगर क्षेत्र से उसे पकड़ा। पूछताछ के बाद 30 मई 2024 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक लखन लाल देवांगन ने मामले में साक्ष्य प्रस्तुत किए।
अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने से इन्कार कर दिया। साथ ही मृतका के परिजनों को छत्तीसगढ़ राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत सहायता दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भेजी है।
