रासुका आरोपी को छुड़ाने पुलिस पर हमला, थाने को उड़ाने की धमकी
Attack on police to free NSA detainee; threat to blow up police station.

रायपुर। रायपुर ग्रामीण के गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत निरुद्ध किए जा रहे आदतन अपराधी लल्ला सोनवानी उर्फ टुम्मन सोनवानी को छुड़ाने के प्रयास में पुलिस टीम पर हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में छह नामजद आरोपितों सहित अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, 6 अगस्त को सूचना मिली थी कि आबकारी एक्ट के मामले में जेल से छूटकर घर लौटे आदतन अपराधी लल्ला सोनवानी के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा रासुका के तहत निरुद्ध करने की कार्रवाई की जानी है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए रवाना हुई। पुलिस को देखकर लल्ला सोनवानी अपनी स्कॉर्पियो वाहन से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया।
पुलिसकर्मियों से मारपीट, वर्दी फाड़ने का आरोप
पुलिस ने आरोपी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोबरा नवापारा पहुंचाया। आरोप है कि वहां लल्ला सोनवानी की मां, उसकी दोनों पत्नियां और समर्थकों ने पहुंचकर पुलिस से धक्का-मुक्की की, गाली-गलौज की और आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस जब उसे रायपुर जेल ले जाने के लिए निकली तो आरोपितों ने रास्ते में पुलिस वाहन को रोकने की कोशिश की।
लल्ला सोनवानी की स्कॉर्पियो और चार मोटरसाइकिलों में सवार यश सोना, सागर कुर्रे, गौकरण, दौलत आडिल, खुलेश कुमार रात्रे सहित अन्य लोग करीब चार किलोमीटर तक पुलिस वाहन का पीछा करते रहे। दादा ढाबा के पास मुख्य मार्ग पर पुलिस वाहन को घेरकर रोक लिया गया। आरोपितों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट की, वर्दी फाड़ दी, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई और आरोपी को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने का प्रयास किया।
पेट्रोल बम से जलाने और थाना उड़ाने की दी धमकी
एफआईआर में पुलिस ने आरोप लगाया है कि लल्ला सोनवानी ने पुलिसकर्मियों को धमकी दी कि वह मोहल्ले के लोगों से थाना घेराव कराएगा, पुलिसकर्मियों को झूठे मामलों में फंसाएगा, पुलिस वाहन पर पेट्रोल बम फेंककर जिंदा जला देगा तथा थाना, कलेक्टर और एसपी के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी भी दी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई और अतिरिक्त बल की मदद से आरोपी को सुरक्षित थाना लाया गया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
गोबरा नवापारा थाना पुलिस ने यश सोना, सागर कुर्रे, गौकरण, दौलत आडिल, खुलेश कुमार रात्रे, लल्ला सोनवानी, उसकी मां, दोनों पत्नियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 126(2), 132, 221, 296, 351(2) और 61 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
