सरप्राइज चेकिंग में फंसे चालक, 10-10 हजार का जुर्माना
Drivers caught during surprise checks; fined ₹10,000 each.

रायपुर। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत तिल्दा-नेवरा पुलिस ने नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शराब के नशे में कार और ट्रैक्टर चला रहे दो ड्राइवरों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत केस दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
पुलिस के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 16 जून 2026 को थाना तिल्दा-नेवरा पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया था।
चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने कार क्रमांक सीजी 07 बीक्यू 9988 और ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 04 पीएम 4238 के ड्राइवरों को संदिग्ध अवस्था में रोका। जांच में दोनों ड्राइवर शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की।
अफसर लगातार कर रहे जांच
पुलिस ने बताया कि, नशे में वाहन चलाना सड़क हादसों का बड़ा कारण बनता है। ऐसे मामलों में चालक की लापरवाही से न केवल उसकी बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसी को देखते हुए पुलिस लगातार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
दोनों आरोपियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों चालकों को दोषी मानते हुए 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
डीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान आगे भी जारी रहेगा। शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करें और नशे की हालत में वाहन न चलाएं।
